Spread the love

नैनीताल—– उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने आज उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव  के सम्बंध में न्यायालय के 11 जुलाई के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया रोकने का उल्लेख करते हुए उक्त आदेश को ‘मॉडिफाई'(संशोधन)करने की मांग की।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि आदेश में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है और राज्य में पंचायती चुनाव होना ही है।

कोर्ट ने कहा कि चुनाव की वैधता का निर्णय चुनाव आयोग ही तय करेगा।

अभी दो जगह वोट वाला व्यक्ति चुनाव लड़ सकेगा या नहीं, इसपर सुनवाई होनी है।


Spread the love

You missed