उत्तराखंड—-  उत्तराखंड सरकार ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर आगामी छह महीनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। कार्मिक सचिव शैलेश बगौली द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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सरकार का कहना है कि सार्वजनिक सेवाओं के सुचारू संचालन और जनता को निर्बाध सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

शासन का मानना है कि हड़ताल के कारण आवश्यक सेवाओं में व्यवधान पैदा होता है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है।

अधिसूचना जारी होते ही यह प्रतिबंध प्रभावी हो गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की हड़ताल को नियमों के तहत दंडनीय माना जाएगा।

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