हल्द्वानी—-  छात्र संघ चुनावों के मद्देनज़र जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।

उप जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाजिश खलिक ने एक आदेश जारी कर बताया कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन डीएसबी परिसर नैनीताल तथा जनपद के अंतर्गत सभी संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव 22 सितंबर से 27 सितंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे।

चुनावों के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 22 सितंबर से 27 सितंबर 2025 तक कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

निषेधाज्ञा के तहत लगाए गए प्रमुख प्रतिबंध—–

प्रशासनिक भवन के 200 मीटर के दायरे में **बिना पूर्व अनुमति के पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, सभा करना, जुलूस निकालना या नारेबाजी करना पूर्णतः वर्जित रहेगा।

कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, हथियार, विस्फोटक पदार्थ अथवा किसी भी प्रकार के आक्रामक उपकरण लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर आदि) का प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के वर्जित रहेगा।

बैनर, पोस्टर, झंडे, पर्ची, पैम्पलेट्स आदि का वितरण या प्रदर्शन, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, प्रतिबंधित रहेगा।

अफवाहें फैलाना अथवा कोई भी ऐसी गतिविधि जिसमें शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, सख्त रूप से प्रतिबंधित है।

यह प्रतिबंध विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा में तैनात पुलिस और सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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प्रशासन ने छात्रों व आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष बनाए रखने में सभी जिम्मेदार नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है।

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