Spread the love

नैनीताल—-   उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सूखाताल झील के सौन्दर्यीकरण संबंधी स्वतः संज्ञान जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कार्यदायी संस्था को सुखाताल झील सौंदर्यकरण के काम को पूर्व के आदेशों के अनुपालन में कराने के निर्देश दिए हैं।

मामले के अनुसार, न्यायमित्र अधि.डॉ.कार्तिकेय हरिगुप्ता की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण में वैटलैंड के नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने, बताया कि जुलाई 2024 में न्यायालय ने सौन्दर्यीकरण कार्य पर लगी रोक को हटाने के साथ ही डी.डी.ए.को तीन माह के भीतर सभी सौंदर्यीकरण कार्य पूरे करने के निर्देश दिये थे।

पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने डी.डी.ए.को एक सप्ताह के भीतर सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये थे, लेकिन रिपोर्ट आज तक दाखिल नहीं की गई है।


Spread the love

You missed