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हल्द्वानी—  नैनीताल जिले में जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंसों को लेकर बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जनपद के 35 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा के दौरान पाया कि संबंधित लाइसेंस धारकों द्वारा UIN (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) के तहत राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण एवं डिजिटल रिकॉर्ड अद्यतन नहीं किया गया था। यह कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल के दिशा-निर्देशों के तहत की गई है।

डीएम ने बताया कि संबंधित शस्त्र लाइसेंस धारकों को समय-समय पर सूचना और पर्याप्त अवसर दिए गए थे, इसके बावजूद पोर्टल पर लाइसेंस का विवरण अपडेट नहीं किया गया। इसे शस्त्र अधिनियम एवं शासनादेशों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया, जिसके चलते लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शस्त्र लाइसेंस कोई सामान्य अधिकार नहीं, बल्कि एक गंभीर कानूनी दायित्व है। सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध शस्त्रों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।

जिला प्रशासन ने जनपद के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की है कि वे UIN पंजीकरण, समयबद्ध नवीनीकरण एवं समस्त विवरणों का अद्यतन राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर भविष्य में भी लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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