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नैनीताल—  उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पंतनगर विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन से रिकवरी संबंधी याचिका में विश्वविद्यालय के मुख्य कोषाधिकारी और विश्वविद्यालय निदेशक को आदेश जारी कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से काटी धनराशि को 8 सप्ताह के भीतर भुगतान करने को कहा है।

मामले के अनुसार, पंतनगर विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने याचिका दायर कर कहा कि वे पंतनगर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। वे 1/1/2006 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्ष 2016 में उनको मुख्य कोषाधिकारी द्वारा गलत तरीके से अधिक भुगतान कर दिया गया।

31 दिसम्बर 2022 को कोषाधिकारी ने निदेशक को पत्र भेजकर कहा कि दी गई अतरिक्त भुगतान राशि की रिकवरी की जाय।

विश्वविद्यालय प्रसाशन ने बिना उनका पक्ष सुने उनके खाते से 1 लाख 54 हजार रुपये की रिकवरी कर ली। याचिका में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकारी गजट 2009 के नौटिफिकेशन के अनुसार उनकी पेंशन की राशि से रिकवरी नहीं की जा सकती है।

याचिका में प्रार्थना की गई है कि उनकी पेंशन से विश्वविद्यालय ने जो रिकवरी की है उसे वापस दिलाया जाय। याचिका में 77 सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा सी.टी.ओ.और निदेशक के रिकवरी आदेश को चुनौती दी गयी।


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