देहरादून— तंबाकू और निकोटिन के दुष्प्रभावों से लोगों की सेहत को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अब इन उत्पादों की बिक्री ही नहीं, बल्कि इनके निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी रोक रहेगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 13 अक्टूबर 2027 तक प्रभावी रहेगा।

यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके बावजूद ऐसे पदार्थों के उपयोग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
इस फैसले का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों से बचाना और प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
अब प्रतिबंधित उत्पादों के कारोबार पर संबंधित विभागों की निगरानी महत्वपूर्ण होगी।
