Spread the love

देहरादून– माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के मार्गदर्शन में आज दिनांक 02-06-2024 को प्राविधिक कार्यकर्ता संध्या के द्वारा ग्राम- नंबर 6 मुस्लिम बस्ती होरावाला में उपरोक्त विषयानुसार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।

 

 

जिसमें मैंने वहां उपस्थित व्यक्तियों को महिलाओं के अधिकारों जैसे- घरेलू हिंसा से बचाव,समानता,का अधिकार, दहेज निषेध अधिनियम, पाॅश एक्ट आदि एवं बाल अधिकारों जैसे शिक्षा का अधिकार, बाल मजदूरी निषेध अधिनियम जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम और आयु के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता, तथा 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों से मात्र 6 घंटे ही काम लिया जा सकता है ।

 

बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में बताया कि जो अभिभावक अपने बच्चों का बाल विवाह करवाते हैं उन्हें 2 साल की सजा तथा ₹100000 जुर्माना भी वसूला जा सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी गई।

 

 

पर्यावरण के बारे में भी बताया गया 5 जून को प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वृक्ष लगाए जाने हैं पर्यावरण पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलने वाली नि:शुल्क कानूनी सेवा के बारे में जानकारी दी गई।


Spread the love

You missed