नैनीताल—  अगर कोई मुकदमा लंबे समय से अदालत में चल रहा है और तारीख पर तारीख से परेशान हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। 12 सितंबर 2026, शनिवार को नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

नैनीताल में कल लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत,,,, समझौते से खत्म होंगे पुराने मुकदमे,,।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देश पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की ओर से आयोजित इस लोक अदालत का मकसद है कि आपसी सहमति और समझौते के जरिए मामलों का जल्द और सरल तरीके से समाधान हो सके।

किन मामलों का होगा निस्तारण ?

राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के शमनीय मामलों को रखा जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से

चेक बाउंस (N.I. Act की धारा 138) से जुड़े मामले।

बैंक लोन और वित्तीय विवाद।

श्रम एवं रोजगार से जुड़े विवाद, जैसे वेतन, छंटनी और औद्योगिक विवाद।

बिजली-पानी के बकाया बिलों से संबंधित मामले।

पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, जिनमें आपसी समझौते की संभावना हो।

भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, किराया और इंजंक्शन से जुड़े दीवानी मामले।

मोटर दुर्घटना दावा (MACT) से संबंधित मामले।

अन्य ऐसे दीवानी और शमनीय आपराधिक मामले, जिनका समझौते के जरिए समाधान संभव है।

लोक अदालत में समझौते का सबसे बड़ा फायदा क्या?

लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान होने पर लंबी कानूनी प्रक्रिया, बार-बार की तारीखों और अतिरिक्त खर्च से राहत मिलती है। मामलों के निस्तारण के बाद कोर्ट फीस की वापसी का भी प्रावधान है।

आपसी सहमति से विवाद खत्म होने पर रिश्तों में चली आ रही कटुता भी कम होती है और दोनों पक्ष आगे की जिंदगी बिना पुराने विवाद के बढ़ा सकते हैं।

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कोर्ट पहुंचना मुश्किल है तो ऑनलाइन जुड़ सकेंगे

जो वादकारी या अधिवक्ता शारीरिक रूप से उच्च न्यायालय परिसर में उपस्थित नहीं हो सकते, वे उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से वर्चुअल रूप से भी लोक अदालत की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सचिव नेहा कुशवाहा ने वादकारियों और अधिवक्ताओं से अपील की है कि जो लोग अपने मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे समय रहते संबंधित पीठ के समक्ष अपना मामला सूचीबद्ध करा लें, ताकि आवश्यक तैयारियां पूरी की जा सकें।

मदद के लिए यहां करें संपर्क

अपने मामले की सूची या अन्य जानकारी के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

📞 संपर्क कर सकते हैं इस नम्बर और ई मेल पर 9412979696
ईमेल_ [hclsc-hc@uk.gov.in](mailto:hclsc-hc@uk.gov.in)

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