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लालकुआं— उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने उप जिलाधिकारी लाल कुआं को ज्ञापन सौंपकर अभिलंब सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल और आई टी सी के बीच चल रहे व्यावसायिक हस्तांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करते हुए 3/ 12 /2005 को उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के साथ किए गए लिखित समझौते को क्रिया रूप देने का आदेश देने की मांग की ।

इस दौरान प्रमुख राज्य आंदोलनकारी एवं उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश उत्तराखंडी ने कहा कि जिला प्रशासन व सरकार इस दिशा में यदि तत्काल उचित कदम नहीं उठाती है तो संगठन न्यायालय का रुख करेगा, साथ ही मिल प्रबंधन / मालिकों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाने के साथ-साथ हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका डाली जाएगी ।

उत्तराखंडी ने कहा कि मिल प्रबंधन द्वारा जल अधिनियम 1974 की धारा 24-25 का उल्लंघन कर मानव जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ,

उत्तराखंडी ने कहा कि जब तक पेपर मिल के खिलाफ एसडीएम कोर्ट हल्द्वानी में फौजदारी वार्ड संख्या 11/2 वर्ष 1993 जा फो ,के तहत मामला चल रहा है । जब तक पेपर मिल के खिलाफ एसडीएम कोर्ट मे वाद चल रहा है तब तक पेपर मिल मालिकों को यह कतई अधिकार नहीं है कि वह अपनी मिल को किसी अन्य संस्था को बेच सकें।

यह गैरकानूनी है, इस दौरान जिला प्रशासन से अभिलंब सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल तथा आईटीसी के बीच चल रहे व्यावसायिक हस्तांतरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है ।

इस दौरान ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट भगवान सिंह माझेला ,भगवत सिंह दानू, नारायण नाथ गोस्वामी ,चंदन सिंह ,डिगर सिंह ,हीरा सिंह पवार, राम बहादुर ,मोहन सिंह रौतेला आदि मौजूद थे

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