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नैनीताल—-  जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों की प्रस्तुति को गंभीर मानते हुए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है।

डीएम ने हल्द्वानी के आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा निवासी नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि नाहिद कुरैशी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था। न्यायालय के समक्ष पक्षकार द्वारा यह दलील दी गई कि वह एक व्यापारी है और व्यापारिक कार्यों के दौरान उसे प्रायः नकद धनराशि के साथ आवागमन करना पड़ता है, जिससे उसके जान-माल को खतरा बना रहता है। इसी आधार पर उसने शस्त्र लाइसेंस को यथावत रखने की मांग की थी।

हालांकि, प्रकरण की गहन जांच और आयकर अभिलेखों के परीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि विगत वर्ष के आयकर रिटर्न के अनुसार नाहिद कुरैशी की वार्षिक आय ₹5,78,600 है, जिस पर उन्होंने लगभग ₹13,000 आयकर का भुगतान किया है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस आय विवरण पर सम्यक विचार करते हुए यह स्पष्ट पाया गया कि आय का स्तर ऐसा नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि संबंधित व्यक्ति को असाधारण अथवा विशिष्ट खतरानउत्पन्न होता हो, जिसके लिए शस्त्र धारण करना अनिवार्य हो।

उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने यह मानते हुए कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्य भ्रामक एवं तथ्यात्मक रूप से असंगत हैं,

नाहिद कुरैशी को जारी शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का निर्णय सुनाया। आदेश जारी करते हुए संबंधित व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

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