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भीमताल—   शराब के नशे में कथित तौर पर मारपीट और जानलेवा हमला करने के मामले में नैनीताल पुलिस की मजबूत पैरवी के बाद तीन आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

वहीं, एक सह-आरोपी के खिलाफ अदालत ने गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। तीनों आरोपियों को जिला कारागार नैनीताल में निरुद्ध कर दिया गया है।

मामला 6 जुलाई 2026 की रात का है। पुलिस के मुताबिक, हल्द्वानी निवासी हिमांशु रैक्वाल के भीमताल स्थित रेस्टोरेंट के बाहर राहुल रावत, गौरांग रौतेला, आयुष बोरा, अजय कुल्याल, गौरव कुल्याल समेत करीब 10-12 लोगों ने कथित तौर पर शराब के नशे में हंगामा किया।

विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और आरोप है कि आरोपियों ने हिमांशु के साथ मारपीट की। इसी दौरान उनके सिर पर लोहे की रॉड/औजार से जानलेवा वार किया गया। घटना की सूचना 112 पर दी गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

अस्पताल तक पहुंचा विवाद, दोबारा हुआ हमला

पुलिस के अनुसार, मामला यहीं नहीं रुका। देर रात आरोपी अपने साथियों के साथ वैरायटी रेस्टोरेंट और अस्पताल पहुंचे, जहां हिमांशु के मामा रमेश किरौला और उनके भाई पर भी हमला करने का आरोप है।

इस हमले में रमेश किरौला के भाई के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि रमेश किरौला का कंधा फ्रैक्चर हो गया। उनकी हालत बाद में गंभीर होती चली गई। उन्हें हल्द्वानी के डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल और फिर कृष्णा हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां वह गंभीर हालत में उपचाराधीन बताए गए हैं।

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पहले मिली थी जमानत, फिर पहुंचा मामला हाईकोर्ट

पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई में राहुल रावत, गौरांग रौतेला, अजय कुल्याल और गौरव कुल्याल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। पुलिस के मुताबिक, उस समय संबंधित धाराओं के तहत रिमांड स्वीकृत नहीं हुआ और आरोपियों को जमानत मिल गई।

इसके बाद वादी पक्ष ने नैनीताल हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए।

विवेचना के दौरान पीड़ित की गंभीर हालत, चिकित्सीय रिपोर्ट और सामने आए अन्य साक्ष्यों को देखते हुए पुलिस ने मुकदमे में धारा 109(1) BNS यानी हत्या के प्रयास की धारा भी बढ़ाई।

तीन आरोपी जेल में, एक के खिलाफ NBW

एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के गाइडेंस में, DGC क्राइम सुशील शर्मा की पैरवी और पुलिस की विवेचना के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल की अदालत ने तीन आरोपियों का 14 दिन का रिमांड स्वीकृत किया।

जिन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, उनमें गौरव कुल्याल उर्फ गुल्ली, जंगलिया गांव, भीमताल _ राहुल सिंह रावत, भरतपुर, भीमताल_ अजय कुल्याल, जंगलिया गांव, भीमताल शामिल हैं।

वहीं गौरांग रौतेला के खिलाफ अदालत ने गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस की विवेचना अभी चल रही है।


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