
देहरादून– माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के मार्गदर्शन में सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा आज दिनांक 01.06.2024 को 1 जून से 15 जून तक चलने वाले महिला अधिकार एवं सशक्तिकरण तथा बाल अधिकार एवं उनके संरक्षण पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अखिल भारतीय महिला आश्रम सरस्वती सोनी मार्ग लक्ष्मण चौक देहरादून में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में मुख्य रूप से सचिव महोदया श्रीमती सीमा डूंगरा कोटी जी ने प्रतिभाग किया सचिव महोदया ने कैंप में छात्राओं को घरेलू हिंसा, बाल श्रम अधिनियम जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम नहीं कराया जा सकता तथा 14 से 18 साल तक के बच्चों को मात्र 6 घंटे ही काम लिया जा सकता है।
सचिव महोदया ने छात्रों को बाल विवाह निरोधक अधिनियम के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। साथ ही छात्राओ यह भी बताया गया कि अगर कोई अभिभावक बच्चों का बाल विवाह करवाता है तो इसके अंतर्गत 2 साल की सजा एवं ₹100000 जुर्माना है।

सचिव महोदय ने छात्राओं को बच्चों की तस्करी आज के नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर छात्राओ के मध्य ‘आधुनिक नारी के विकास के चरण’ विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इस प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
प्राविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय आने वाली छात्राओ को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की और से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा ।
शिविर में प्राविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत द्वारा छात्राओ को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलने वाली निशुल्क सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई।
