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नैनीताल—   उत्तराखंड उच्च न्यायालय में हल्द्वानी के बनभूलपुरा(इंदिरा नगर)इलाके में तेजाब कांड के आरोपियों की निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा को चुनौती देती याचिका में इसे जघन्य अपराध मानते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।

न्यायालय ने दोषियों की याचिका को खारिज कर दिया है।

आपकों बता दें कि जून 2014 में हल्द्वानी के बनभूलपुरा(इंदिरा नगर)इलाके में आपसी व पारिवारिक रंजिश के चलते एक दर्दनाक तेजाब कांड हुआ था। उसमें, 11 बच्चों समेत कुल 19 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे।

सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।

मामले में सुनवाई के बाद निचली अदालत ने अक्टूबर 2018 में संलिप्त दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आज न्यायालय ने इस सजा को बरकरार रख दिया है।


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