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देहरादून—  उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दो बड़े और अहम फैसलों पर मुहर लगी है।

कैबिनेट ने एक तरफ समान नागरिक संहिता (UCC) अध्यादेश 2025 में संशोधन को मंजूरी दी है, वहीं 2015 से पहले नियुक्त उपनल कर्मियों को समान कार्य–समान वेतन देने का फैसला किया गया है।

इन फैसलों को सरकार के अहम नीतिगत निर्णयों में माना जा रहा है। उपनल कर्मियों से जुड़ा निर्णय लंबे समय से लंबित मांग से जुड़ा था, जबकि UCC अध्यादेश में संशोधन को लेकर भी कैबिनेट स्तर पर स्पष्ट रुख अपनाया गया है।

करीब ढाई घंटे चली इस कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें कर्मचारियों, न्यायिक व्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर, विधानसभा सत्र और पर्यटन से जुड़े फैसले शामिल हैं।

प्रमुख बड़े फैसले—

उपनल कर्मचारी को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ ही उपनल कर्मचारी के हक में निर्णय लिया गया है। बैठक में समान कार्य समान वेतन पर बनी सहमति बनी है, जिसका लाभ कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। पहले चरण में 7000 से अधिक उपनल कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा।

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निर्वाचन विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव, सचिव के लिए नई सेवा नियमावली बनाई गई

 

संस्कृत शिक्षा विभाग उत्तराखंड संस्कृत संस्थाओं किया गया है
विज्ञान प्रतियोघीकी विभाग के तहत अल्मोड़ा और चंपावत के लिए 6-6 पद की स्वीकृति दी गई

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ऊर्जा विभाग में 2024-25 एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति बनी

बागवानी मिशन के अंतर्गत NT हैलेट राज्य सहायता 25%
दून विश्वविद्यालय, हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 6 पद सृजित किए गए हैं

सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व में उपनल कार्मिकों की प्रथम चरण में 2015 से 7 हजार तक समान कार्य समान वेतन

 

न्याय विभाग के तहत विशेष न्यायालय बनाने को लेकर प्रथम चरण में 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे 144 पद सृजित किए जाएंगे, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में बनाए जाएंगे।

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युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में खेल महाकुंभ में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में इस विधायक स्तर पर ट्रॉफी और 1 लाख की धनराशि दी जाएगी, संसदीय स्तर पर 2 लाख की धनराशि दी जाएगी, राज्य स्तर पर ₹5 लाख की धनराशि दी जाएगी

 

ग्रह विभाग की नियमावली में किया संशोधन—

UCC में संशोधन को मंजूरी
न्यूनतम अपर सचिव लेवल के अधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया है, सब रजिस्टार को अपील का भी अधिकार दिया गया है
पर्यटन विभाग के तहत होम स्टे रोजाना को लेकर स्थानीय निवासी को लाभ देने की व्यवस्था की गई है, पहले ऐसा नहीं था, GST में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा

पर्यटन विभाग में गोबर के उपला और चीड़ की पत्तियों को 50-50% मिक्स करके नगर पालिका द्वारा टेकओवर किया जाएगा।


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