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हल्द्वानी—  मतदाता सूची में नाम, पता, उम्र या अन्य जानकारी की जांच के लिए नोटिस मिला है? घबराने की जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान के तहत जारी नोटिस का मतलब यह नहीं है कि आपका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। यह केवल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया है।

सोमवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में SIR-2026 के तहत नोटिस वितरण, दावे-आपत्तियों और सत्यापन प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

जिले में अब तक की स्थिति

नैनीताल जिले में कुल 6,93,325 पंजीकृत मतदाता हैं।

2,35,085 नोटिस जारी किए गए हैं।

इनमें से 1,51,084 नोटिस संबंधित मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं।

आयोग ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर 1,88,054 संभावित विसंगतियां (Anomaly) और 47,031 No Mapping के मामले चिन्हित किए हैं, जिनकी नियमानुसार जांच और सुनवाई की जा रही है।

महत्वपूर्ण तारीखें क्या हैं

दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अवधि_14 जुलाई से 13 अगस्त 2026

सुनवाई एवं निस्तारण_14 जुलाई से 11 सितंबर 2026

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन_15 सितंबर 2026

नोटिस मिला है तो क्या करें?

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जिला निर्वाचन कार्यालय ने साफ किया है कि केवल नोटिस मिलने से किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। प्रत्येक मतदाता को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के बाद ही नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेज_भारत निर्वाचन आयोग ने सत्यापन के लिए 11 प्रकार के दस्तावेज मान्य किए हैं। इनमें प्रमुख रूप से_

सरकारी/पीएसयू कर्मचारी पहचान पत्र या पेंशन आदेश

1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी सरकारी पहचान/प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाण पत्र

पासपोर्ट

हाईस्कूल या अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र

स्थायी निवास प्रमाण पत्र

वन अधिकार प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू)

परिवार रजिस्टर

सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन पत्र

किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म?

फॉर्म-6_नया नाम जोड़ने के लिए

फॉर्म-7_नाम हटाने के लिए

फॉर्म-8_ नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन/स्थानांतरण के लिए

प्रशासन की अपील

जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल और उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें सत्यापन का नोटिस मिले तो घबराएं नहीं, बल्कि निर्धारित दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होकर प्रक्रिया में सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही एक विश्वसनीय, पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जा सकती है, जो लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है।


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