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हल्द्वानी—– नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में हल्द्वानी की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनमोहन सिंह की अदालत ने मेहंदी हसन, निवासी सिरोली चार बीघा, थाना पुलभट्टा, जनपद ऊधमसिंह नगर (वर्तमान पता उजाला नगर, बनभूलपुरा) को कठोर आजीवन कारावास की सजा दी।

शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, मामला बनभूलपुरा थाना क्षेत्र का है। घटना 22 जून 2021 को हुई थी, जब आरोपी ने मोहल्ले की ही एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और कई बार दुष्कर्म किया।

बालिका के परिजनों की तहरीर पर 7 जुलाई 2021 को मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने 6 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा था, हालांकि वह लगभग छह महीने बाद जमानत पर रिहा हो गया था। मुकदमे की सुनवाई जारी रही और सभी साक्ष्य व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।

कोर्ट ने 28 अक्टूबर को निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसे शुक्रवार को सुनाते हुए दोषी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद पुलिस ने मेहंदी हसन को पुनः गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

अदालत ने कहा, ऐसे अपराध समाज के लिए घातक हैं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए कड़ी सजा जरूरी है।


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