हल्द्वानी/नैनीताल—-  जनपद नैनीताल में कानून-व्यवस्था को सख्ती से लागू करते हुए जिला प्रशासन ने तीन आरोपियों को ‘गुंडा’ घोषित कर उन्हें 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।

यह कार्रवाई उनके आपराधिक इतिहास और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर की गई। जिलाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, रामनगर थाना क्षेत्र के फौजी कॉलोनी पूछड़ी निवासी इमरान पुत्र वकील के खिलाफ वर्ष 2021 से 2024 के बीच IPC और BNS की विभिन्न धाराओं में पांच मुकदमे दर्ज हैं।

इनमें चोरी और अन्य आपराधिक मामलों से संबंधित धाराएं शामिल हैं। वहीं, मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के दुत्कानेधार निवासी नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह पर वर्ष 2016 से 2021 के बीच आबकारी अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। इसके अलावा, रामनगर थाना क्षेत्र के मिश्रा घाट छोई निवासी केवल सिंह पुत्र मक्खन सिंह के खिलाफ वर्ष 2022 से 2025 के बीच आबकारी अधिनियम के तहत चार मामले दर्ज हैं।

अभियोजन पक्ष ने प्रशासन को बताया कि तीनों आरोपी लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने तीनों को ‘गुंडा’ घोषित करते हुए 6 माह के लिए जनपद की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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