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नैनीताल—  उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नैनीताल जिले के काठगोदाम से लेकर लालकुआं तक सड़क चौड़ीकरण के बाद काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव, तीनपानी में बनाए गए बेतरीब कट के चलते  बढ़ती दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल, आई.जी.यातायात और नैशनल हाईवे के डायरेक्टर/प्रोजेक्ट मैनेजर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर एक्सप्लेन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद के लिए रखी गई है।

मामले के अनुसार, लालकुआं निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया और लालकुआं के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि नैनीताल जिले के काठगोदाम से लालकुआं तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव, तीनपानी में बनाए गए बेतरतीब कट की वजह से पिछले 8 महीने में लगभग 14 लोगों को अपनी जान गंवा दी है।

जबकि इन बेतरीब बने कटों से दर्जनों लोग गम्भीर रूप से घायल हो चुके हैं। इन घायलों का बाहरी अस्पतालों में ईलाज चल रहा है।

याचिका में उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि एन.एच.ऑथरिटी से सड़क दुर्घटना में जान गवाने वालों और दुर्घटना में घायल लोगों को मुआवजा दिलाया जाए।


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