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नैनीताल–  उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण रोटेशन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 14 दिसंबर 2024 को जारी अध्यक्ष पद की अस्थायी आरक्षण सूची के संबंध में लिए गए निर्णय से संबंधित मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

 

 

मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च की दोपहर के लिए तय हुई है।

 

आपको बता दें कि अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत और उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष और मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार के आरक्षण को चुनौती देती याचिका दायर कर कहा गया है कि नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है।

 

राज्य सरकार की 2024 के आरक्षण संबंधी नियमावली गलत है, इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो।


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