Spread the love

उत्तराखंड—  उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर UPNL (उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों कार्मिकों के हित में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है।

यह निर्णय 2018 में दायर रिट याचिका (संख्या 116/2018 – PIL) में उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिए गए आदेश और हाल ही में उपनल प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक के बाद लिया गया है।

सैनिक कल्याण विभाग के सचिव दीपेन्द्र चौधरी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार—

1.12 वर्ष या उससे अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को बड़ा लाभ

राज्य सरकार के विभागों/संस्थानों में UPNL के माध्यम से तैनात वे कार्मिक, जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अब समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर वेतनमान का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता (DA) दिया जाएगा।

2.चरणबद्ध रूप से सेवा पूरी करने वाले अन्य कार्मिक भी लाभान्वित होंगे

सिर्फ वरिष्ठ कार्मिक ही नहीं, बल्कि वे सभी UPNL कर्मचारी जिन्होंने चरणबद्ध तरीके से निरंतर सेवाएं पूरी की हैं, उन्हें भी जल्द ही न्यूनतम वेतन + महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। शासन स्तर पर इसकी प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन निर्णयों से जुड़े औपचारिक आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे, ताकि कर्मचारियों को समय पर इसका लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार UPNL कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके दीर्घकालिक लाभ के लिए लगातार सकारात्मक निर्णय लिए जा रहे हैं।

See also  रामलीला मैदान के ‘शुद्धिकरण’ पर गरमाया मामला, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन,,।

Spread the love

You missed