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नैनीताल—  उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून जिले के विकास नगर के ईस्ट होप टाऊन क्षेत्र की उमेदपुर तहसील में सरकारी भूमि के नाले पर अतिक्रमण कर खुर्दबुर्द करने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

पिछली सुनवाई में जिलाधिकारी (डी.एम.)और प्रभागीय वनाधिकारी(डी.एफ.ओ.)को 27 जुलाई तक शपथपत्र दाखिल कर अबतक की कार्रवाई का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे।

अब प्रशासन ने एफिडेविट दाखिल कर दो दिन का अतिरिक्त समय मांगा और न्यायालय को यह भी बताया गया कि अतिक्रमण हटाने और शेष बचे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तारबाड़ का कार्य जारी है।

इस मामले में पक्षकार बने प्रॉपर्टी डीलरों के अधिवक्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि यदि संबंधित भूमि का डिमार्केशन कराया जाता है, तो उन्हें भी अपना पक्ष रखने और सुनवाई का अवसर दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद के लिए तय की गई है।

मामले के अनुसार, देहरादून निवास प्रभु दयाल शर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि देहरादून जिले में विकास नगर के ईस्ट होप टाऊन क्षेत्र की उमेदपुर तहसील में बिल्डर्स द्वारा 15 बीघा नाले की जमीन पर अतिक्रमण कर लोगों को बेचा जा रहा है।

याचिकाकर्ता की शिकायत पर पूर्व में गठित जांच कमेटी द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की पुष्टि हुई। बावजूद इसके अभी तक उक्त भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। याचिका में न्यायालय से प्रार्थना की गई की उक्त बरसाती नाले से अतिक्रमण हटाने के साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।


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