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नैनीताल/हल्द्वानी—-   जनपद नैनीताल में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई ने कई नामी प्रतिष्ठानों की पोल खोल दी है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चल रही सख्त कार्रवाई में प्रशासन ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई के बाद करीब 13 लाख रुपये का अर्थदंड वसूल किया है।

कार्रवाई के दायरे में मिठाई की दुकानों से लेकर रेस्टोरेंट, बेकरी, होटल और बड़े रिटेल प्रतिष्ठान तक शामिल रहे।

अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कई प्रतिष्ठानों में गंदगी, बिना लाइसेंस कारोबार, एक्सपायरी सामग्री के इस्तेमाल, अधोमानक खोया और मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ बेचने जैसे गंभीर मामले सामने आए।

प्रशासन की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे चर्चित मामलों में नानक स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट पर अधोमानक खोया बेचने के आरोप में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं ब्राउनीज द बेक शॉप एंड कैफे में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री के इस्तेमाल और निर्माण स्थल पर गंदगी पाए जाने पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

इसके अलावा सिंधी चौराहे स्थित जायसवाल स्वीट्स और फास्ट फूड प्रतिष्ठानों पर भी बड़ी कार्रवाई हुई। बिना लाइसेंस गंदगी में खाद्य निर्माण करने पर 1.25 लाख रुपये तक का जुर्माना ठोका गया। उत्तरांचल स्वीट्स पर अधोमानक खोया बनाने और बेचने के मामले में कार्रवाई हुई, जबकि कॉर्बेट एडवेंचर रिजॉर्ट पर एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री के उपयोग का मामला सामने आया।

कार्रवाई की जद में बड़े कारोबारी प्रतिष्ठान भी आए। [V-Mart Retail] पर मिथ्याछाप सूचना देने के मामले में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं मेरठ स्थित पंचवटी प्रयागशाला प्राइवेट लिमिटेड पर मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री के आरोप में 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

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इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई मै० किमोबी एजेंसीज, नया बाजार तल्लीताल, नैनीताल बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार जुर्माना – ₹25,000 मै० जायसवाल स्वीट्स हाउस, सिंधी चौराहा, रामपुर रोड हल्द्वानी में गंदगी में खाद्य निर्माण पर जुर्माना – ₹50,000 मै० जायसवाल स्वीट्स एवं फास्ट फूड, सिंधी चौराहा, हल्द्वानी में बिना लाइसेंस गंदगी में खाद्य निर्माण पर जुर्माना – ₹1,25,000, नानक स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट में अधोमानक खोया बेचने का मामला _जुर्माना – ₹1,00,000 , ब्राउनीज द बेक शॉप एंड कैफे में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री से निर्माण और गंदगी पर जुर्माना – ₹80,000 , मै० जायसवाल, रामबाग कॉलोनी, मानपुर उत्तर हल्द्वानी गंदगी में खाद्य पदार्थ निर्माण पर जुर्माना ₹60,000, मै० जायसवाल स्वीट्स हाउस एवं फास्ट फूड, स्टैंडर्ड स्वीट्स के सामने, रामपुर रोड हल्द्वानी अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण पर जुर्माना ₹75,000, उत्तरांचल स्वीट्स अधोमानक खोया निर्माण/भंडारण/विक्रय पर जुर्माना – ₹60,000, मै० न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स, आजाद नगर हल्द्वानी मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ निर्माण पर जुर्माना – ₹1,00,000, मैसर्स भाटिया होटल्स प्रा. लि., सातताल रोड भीमताल खाद्य मानकों के उल्लंघन पर जुर्माना – ₹80,000, पंचवटी प्रयागशाला प्रा. लि., मेरठ मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ निर्माण व बिक्री पर जुर्माना – ₹1,00,000, [V-Mart Retail]( हल्द्वानी मिथ्याछाप सूचना देने पर जुर्माना – ₹1,00,000 , कॉर्बेट एडवेंचर रिजॉर्ट एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री के उपयोग पर जुर्माना – ₹50,000, माधवी जनरल स्टोर, खैरना गरमपानी – एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री बेचने पर जुर्माना – ₹25,000, मै० आनंद गृह उद्योग, कालाढूंगी अधोमानक हल्दी पाउडर निर्माण व बिक्री पर जुर्माना – ₹25,000, मै० एस कुमार स्वीट्स एवं फास्ट फूड, सिंधी चौराहा हल्द्वानी बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार पर जुर्माना – ₹20,000,अन्य मामले – अधोमानक खोया निर्माण एवं बिक्री पर जुर्माना ₹40,000,.

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प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार बाजारों में सैंपलिंग और निरीक्षण अभियान चला रहा है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि लोगों को सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाला खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जा सके।

पूरे मामले में कुल 13 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला गया है, जो जनपद में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हाल के समय की बड़ी कार्रवाइयों में गिना जा रहा है।


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