
नैनीताल— उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भवाली के चर्चित नरेश पाण्डे यौन शोषण मामले में पीड़ित युवती की समझौता समेत नरेश पांडे की सुरक्षा मुहैय्या कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने जांच अधिकारी से युवती की एफ.आई.आर.की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।
मामले के अनुसार, भवाली के उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे के खिलाफ एक युवती ने कोतवाली मल्लीताल में मुकदमा दर्ज कराया। उसमें कहा गया कि उसके साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया।

पुलिस ने मामले में एफ.आई.आर.कर दी। बाद में युवती ने मुकदमा वापस लेने के साथ तल्लीताल थाने में 3 अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। उसमें कहा गया कि 3 यवको ने उसके वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए व्यापारी नेता के खिलाफ कोतवाली में झूठा मुकदमा दर्ज करने का दबाब बनाया।
